राज्य
23-Dec-2025
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अहमदाबाद (ईएमएस)| नए वर्ष के अवसर पर आतिशबाज़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पुलिस ने सार्वजनिक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 दिसंबर की रात केवल रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक, यानी मात्र 35 मिनट के लिए ही आतिशबाज़ी फोड़ने की अनुमति दी गई है। इस आदेश में चाइनीज़ तु्क्कल (आकाश में उड़ने वाली आतिशबाज़ी) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अधिक शोर और प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाज़ी पर भी रोक रहेगी। आतिशबाज़ी से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी क्रिसमस और नए वर्ष के जश्न के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने, आग या दुर्घटनाओं को रोकने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए शहर में आतिशबाज़ी के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, अहमदाबाद शहर में केवल ‘ग्रीन फायरक्रैकर्स’ के उपयोग की ही अनुमति होगी। नए नियमों के तहत क्रिसमस और नए वर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाज़ी फोड़ी जा सकेगी। शहर में केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही पीईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन फायरक्रैकर्स बेच सकेंगे। ऑनलाइन बिक्री और विदेशी आतिशबाज़ी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बेरियम युक्त पटाखों और पटाखों की लड़ियों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रोक लगाई गई है। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे को ‘साइलेंट ज़ोन’ घोषित किया गया है, जहां आतिशबाज़ी फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह पेट्रोल पंप, गैस भंडारण स्थल और भीड़भाड़ वाले बाजार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी आतिशबाज़ी नहीं की जा सकेगी। विशेष रूप से चाइनीज़ तु्क्कल के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि हवा में उड़ने वाली आतिशबाज़ी से किसी बड़ी जनहानि या आग की घटना को रोका जा सके। सतीश/23 दिसंबर