राष्ट्रीय
23-Dec-2025
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- अब गैर-गुजराती और विदेशी नागरिक फोटो आईडी दिखाकर तय स्थानों पर ले सकेंगे शराब का आनंद गांधीनगर (ईएमएस)| गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) के लिए शराब से जुड़े नियमों में और अधिक सरलता लाने का अहम फैसला लिया है। यह कदम खास तौर पर विदेशी निवेशकों, उद्योगपतियों और राज्य के बाहर से आने वाले पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गिफ्ट सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यावसायिक हब के रूप में विकसित करना है। 20 दिसंबर को गृह विभाग द्वारा जारी नए अधिसूचना के अनुसार, अब गिफ्ट सिटी में शराब पीने के लिए हर व्यक्ति को परमिट लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत, जो लोग गुजरात के निवासी नहीं हैं, अन्य राज्यों के नागरिक और विदेशी नागरिकये सभी अब केवल वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर गिफ्ट सिटी में निर्धारित स्थानों पर शराब का सेवन कर सकेंगे। इससे पहले ऐसे लोगों को अस्थायी परमिट लेना पड़ता था, जिसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में पहली बार गिफ्ट सिटी में परमिट प्रणाली के तहत शराब सेवन की अनुमति दी गई थी, जिसे उस समय एक बड़ा बदलाव माना गया था। अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए नियमों को और सरल बना दिया है, ताकि व्यावसायिक आगंतुकों, विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों को अधिक सुविधाजनक अनुभव मिल सके। पहले शराब परोसने की सुविधा केवल कुछ चुनिंदा रेस्तरां तक सीमित थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब होटल परिसर, लॉन और खुले क्षेत्रों, पूल साइड, टैरेस तथा फूड एंड बेवरेज ज़ोन में भी शराब परोसी जा सकेगी। यह बदलाव गिफ्ट सिटी को वैश्विक बिजनेस सेंटर जैसी सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही गिफ्ट सिटी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी प्रक्रिया को सरल किया गया है। पहले कर्मचारियों को एचआर प्रमुख या अनुशंसा अधिकारी के माध्यम से परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता था, जबकि अब कर्मचारी सीधे अधिकृत व्यक्ति के जरिये परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। जांच के बाद आवेदन निषेध एवं आबकारी विभाग को भेजा जाएगा। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। सरकार ने परमिट धारकों को कुछ अतिरिक्त छूट भी दी है। अब एक परमिट धारक एक साथ 25 मेहमानों को आमंत्रित कर सकता है और उनके साथ रेस्तरां या निर्धारित क्षेत्रों में जा सकता है। केवल भोजन के लिए आने वाले लोगों को भी वाइन और डाइन एरिया में प्रवेश की अनुमति होगी। ये सभी कदम गिफ्ट सिटी को अधिक खुला और अंतरराष्ट्रीय वातावरण वाला बनाने में सहायक होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 के तहत दी गई यह छूट स्पष्ट रूप से गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने, विदेशी व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने और अन्य देशों की वित्तीय सिटियों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य माहौल बनाने के उद्देश्य से दी गई है। सरकार का मानना है कि व्यावसायिक अनुकूलता बढ़ने से निवेश में वृद्धि होगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।