नीमच नगर पालिका में सहायक वर्ग-3 के पद पर कार्यरत नीमच,(ईएमएस)। मध्यप्रदेश के नीमच नगर पालिका में सहायक वर्ग-3 के पद पर कार्यरत ममता चड्ढा को उनके दत्तक पुत्र (गोद लिए बच्चे) की हत्या का दोषी साबित होने के बाद सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त, संकेत भोंडवे ने इस बारे में आदेश दिया हैं। वर्ष 2005 में ममता नेपा नगर में पदस्थ थीं। उन्होंने खंडवा से दो बच्चों को गोद लिया था। एक बच्चे की संदेहास्पद मौत हुई, जिसे पहले प्राकृतिक बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। बुरहानपुर की सत्र अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं थी। विवाद का कारण आश्चर्यजनक रूप से, हत्या जैसे गंभीर मामले में दोषी होने के बावजूद ममता चड्ढा को निलंबन से बहाल कर दिया गया था। वर्ष 2022 में उन्हें सिंगोली और फिर नीमच नगर पालिका में पदस्थापना दी गई थी। इसके बाद समाजसेवी सुनील मोरे ने इस विसंगति के खिलाफ लोकायुक्त और राज्य शासन में शिकायत दर्ज कराई थी। सरकारी नियमों के अनुसार, गंभीर अपराध (विशेषकर हत्या) में दोषसिद्धि होने पर कर्मचारी सेवा में बने रहने का पात्र नहीं होता। नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने पुष्टि की है कि आयुक्त के आदेश के पालन में ममता चड्ढा की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह मामला प्रशासनिक सतर्कता और गंभीर अपराधों में सरकारी सेवा के नियमों की कठोरता को दर्शाता है। आशीष दुबे / 24 दिसंबर 2025