राष्ट्रीय
25-Dec-2025
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- 3 जनवरी से लागू होना थी योजना, नई तारीख बाद में घोषित होगी नई दिल्ली (ईएमएस)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चेक क्लीयरेंस को और तेज करने के उद्देश्य से लाई गई फेज-2 योजना को फिलहाल स्थ‎गित कर दिया है। यह योजना 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी। आरबीआई ने 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि अगली सूचना तक फेज-1 प्रणाली ही लागू रहेगी। फेज-1 के तहत चेक ट्रंकेशन सिस्टम में कंटीन्यूअस क्लीयरेंस एंड सेटलमेंट लागू है। चेक जमा करने की विंडो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहती है, जबकि बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच चेक को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इस व्यवस्था ने पुराने बैच सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब चेक जमा होते ही उसे स्कैन कर उसकी इमेज क्लीयरिंग हाउस भेज दी जाती है। संबंधित बैंक को तय समय में जांच करनी होती है, अन्यथा चेक स्वतः अप्रूव माना जाता है। फेज-2 में बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर निर्णय लेना था, जिससे चेक क्लीयरेंस लगभग रियल-टाइम हो जाता। आरबीआई ने बताया कि फेज-2 की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।