राष्ट्रीय
25-Dec-2025
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मोहाली (ईएमएस)। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से मारपीट के बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाते हुए चार पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोहाली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट बुधवार को प्रस्तुत की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध रूप से रोकने (गलत निरुद्ध) और अन्य संबंधित धाराओं में आरोप तय किए हैं। हालांकि, चार्जशीट में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं की गई है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार और कुछ कानूनी जानकारों ने सवाल भी उठाए हैं। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, निरीक्षक रॉनी सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा अन्य तीन पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर यह चार्जशीट दाखिल की गई है। यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात की है। उस समय कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ अपने बेटे के साथ पटियाला के सरकारी राजिंद्रा अस्पताल के पास स्थित एक सड़क किनारे ढाबे पर थे। परिवार के अनुसार, दोनों अपनी कार के बाहर खड़े होकर खाना खा रहे थे, तभी सिविल कपड़ों में आए कुछ पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा, ताकि वे अपनी कार पार्क कर सकें। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई। कर्नल बाठ के परिवार का आरोप है कि इसके बाद एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से कर्नल और उनके बेटे पर हमला किया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद यह मामला तेजी से तूल पकड़ गया और सेना से जुड़े संगठनों तथा आम लोगों में भी भारी नाराजगी देखी गई। इससे पहले इस मामले में पटियाला पुलिस ने निरीक्षक हैरी बोपारई, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों सहित चार निरीक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 310, 155(2), 117(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एक अन्य निरीक्षक को बीएनएस की धारा 299 और 191 के तहत भी नामजद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई।