राज्य
29-Dec-2025


- मप्रसरकार ने साल 2026 के कैलेंडर का खाका किया तैयार भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। 2026 में 238 दिन कार्यालय खुलेंगे, जबकि 127 दिन दफ्तर बंद रहेंगे। बात करें छुट्टियों की तो साल 2025 की तुलना में एक छुट्टी का इजाफा हुआ है। यानी शासकीय कर्मचारियों को 2026 में एक सार्वजनिक अवकाश ज्यादा मिलेगा। लेकिन शनिवार और रविवार के चलते कर्मचारियों को छह छुट्टियों का नुकसान भी होगा। एमपी सरकार ने साल 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक, सरकारी दफ्तर 238 दिन खुलेंगे और 127 दिन बंद रहेंगे। 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश तय किये गए हैं। इन अवकाशों में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (4 मार्च), गुड़ी पड़वा (19 मार्च), चेट्रीचंड (20 मार्च), रामनवमी (26 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च), गुड फ्राइडे (3 अप्रैल), डॉ अंबेडकर जयंती और बैशाखी (14 अप्रैल), परशुराम जयंती (20 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (1 मई), ईद-उल-जुहा (27 मई), महाराणा प्रताप जयंती/छत्रसाल जयंती (17 जून), मुहर्रम (26 जून), मिलाद-उन-नबी (26 अगस्त), कृष्ण जन्माष्टमी (4 सितंबर), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्तूबर), विजयदशमी (20 अक्तूबर), दीवाली (8 नवंबर), गोवर्धन पूजा (9 नवंबर), गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) शामिल हैं। 6 छुट्टियों का नुकसान शनिवार और रविवार के चलते 6 छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, 6 प्रमुख त्योहार और जयंती वीकेंड पर पड़ रही है। जिसके चलते कर्मचारियों को अलग से छुट्टी का लाभ नहीं मिल सकेगा। 5-डे वर्किंग सिस्टम जारी मध्य प्रदेश में 5-डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा। ड्यूटी ऑवर को बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। यानी हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक ही काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि फाइव डे वर्किंग की व्यवस्था को कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव और शिक्षकों के अवकाश नियमों में भी बदलाव किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों को 62 ऐच्छिक अवकाश इस बार 6 महत्वपूर्ण त्योहार और अवकाश शनिवार और रविवार को पड़ रहे हैं। इससे कर्मचारियों को अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इस बार 62 ऐच्छिक अवकाशों को तय किया गया है, इनमें से सरकारी कर्मचारी तीन अवकाश ले सकेंगे। सबसे कम ऐच्छिक अवकाश मई और जुलाई एवं सबसे ज्यादा जनवरी और अप्रैल में है। तीन बार चाइल्ड केयर लीव मिलेगी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव के लिए महिलाओं को 730 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसमें खास बात ये है कि पहले 365 दिन पूरा वेतन मिलेगा, इसके बाद 80 फीसदी दिया जाएगा। तीन बार से अधिक चाइल्ड केयर लीव नहीं ली जा सकती है। इसके साथ ही शिक्षकों को दस दिनों के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। विनोद / 29 दिसम्बर 25