क्षेत्रीय
31-Dec-2025
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सुनील अहिरवार की कोर्ट ने हत्या के एक प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी अनिकेत उर्फ फुहू पिता देवीलाल भारती निवासी परदेशीपुरा व राज उर्फ काला पिता भगवानदास सनोटिया निवासी आदर्श बिजासन नगर परदेशीपुरा को दोषी करार देते दोहरी उम्र कैद की सजा के साथ दो हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपियों द्वारा जिस प्रकार खतरनाक धारदार हथियार से हत्या जैसा गंभीर अपराध किया गया, यदि आरोपियों को न्यायोचित सजा से दंडित नहीं किया गया तो इससे समाज पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्याम दांगी ने की। उन्हें 14 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध किया जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 19 नवंबर 2022 को रात 11.39 बजे उक्त दोनों आरोपियों द्वारा सावन पिता संजय शुक्ला निवासी नंदानगर कि कलाली पर हुए मामूली विवाद में चाकू से गोद कर हत्या कर उसके साथी सुनील शुक्ला को गंभीर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 31 दिसंबर 2025