- डांसर को मारने की धमकी देकर बंधक बनाया की थी अशलील छेड़छाड़ भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने राजधानी के कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना और उसके गुर्गे शुभम राय को डांसर युवती को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और चार हजार चार सौ रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना जहांगीराबाद इलाके के भीम नगर में रहने वाली फरियादी युवती शादी-पार्टी में डांसर के रूप में काम करती है। अपनी शिकायत में उसने बताया था की साल 2017 में वह एक शादी समारोह में डांस कर रही थी। उस दौरान बदमाश जुबेर मौलाना और उसके गुर्गे ने उसे को बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करते हुए उसे जबरन डांस करने पर मजबूर किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा- 341,342, 354, 34, 506 भाग -2 के तहत मामला कायम कर जांच के बाद जिला अदालत में चालान पेश किया था। बदमाश जुबेर मौलाना वर्तमान में राजगढ़ की जेल में किसी अपराधिक मामले में बंद है। अदालत के आदेश के पालन में उसे राजगढ़ जेल से राजधानी की जिला अदालत में पेश किया गया था। अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उसे वापस राजगढ़ ले जाकर जेल में दाखिल करा दिया। जुनेद / 6 जनवरी