जिले में भंडारण, विक्रय एवं प्रतिस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कटनी जबलपुर (ईएमएस) । किसानों को गुणवत्ता पूर्ण खाद-बीज एवं कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सघन जांच अभियान चलाने और प्रयोगशाला में नमूनों की जांच करवा कर अमानक खाद-बीज एवं कीटनाशक औषधि विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन उपसंचालक कृषि अरूणिमा सेन ने जिले में एक विशिष्?ट लॉट के अमानक गेहूँ के बीज के भंडारण, विक्रय और प्रतिस्?थापन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उपसंचालक कृषि अरूणिमा सेन ने बताया कि बीज उत्?पादक संस्?था हलधर एग्री बिजनेस उज्जैन के गेहूँ एलओके-1 बीज की किस्?म लॉट नंबर एमएआर-25-12-5088-73 का नमूना घंटाघर कटनी स्थित विक्रय संस्?थान मेसर्स मूसेराम किशन प्रसाद से लिया गया। बीजों के नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाये जाने के बाद बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 11 के अंतर्गत के बीज के भंडारण, विक्रय और प्रतिस्?थापन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपसंचालक ने बीज उत्पादक संस्था हलधर एग्री बिजनेस देवास रोड इंडस्ट्रीयिल एरिया नागजिरी उज्जैन से अमानक लॉट की कितनी मात्रा जिले में प्रदाय की गई है एवं अमानक बीज क्रय-विक्रय संबंधी जानकारी सहित अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा की स्थिति में बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये उत्पादक संस्था स्वयं जिम्मेदार होंगी। साथ ही, मेसर्स मूसेराम किशन प्रसाद घंटाघर कटनी व आर.पी. कृषि केंन्द्र बडवारा को भी निर्देशित किया है कि अमानक बीज क्रय व विक्रय संबंधी अभिलेखों सहित अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। ईएमएस/06 जनवरी2026