राज्य
07-Jan-2026


:: एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा- नया वाहन खरीदने पर भी मिलेगी अतिरिक्त राहत; बकायादारों पर सख्ती की तैयारी :: इन्दौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। विभाग ने मोटरयान कर और पेनाल्टी के पुराने बकाया पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ उन वाहन स्वामियों को मिलेगा जो अपने पुराने और अनुपयोगी वाहनों को प्रदेश के अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर स्क्रैप कराएंगे। शासन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों को सड़क से हटाना और राजस्व के पुराने मामलों का निपटारा करना है। एआरटीओ सुश्री अर्चना मिश्रा ने बताया कि यह छूट 12 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के तहत दी जा रही है। ऐसे वाहन स्वामी जिन पर लंबे समय से टैक्स बकाया है, वे 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त बकाया राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर यदि नया वाहन खरीदा जाता है, तो उसके पंजीयन शुल्क और मोटरयान कर में भी शासन द्वारा अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। :: ऐसे होगा 45 हजार का फायदा :: उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वाहन पर कर और पेनाल्टी मिलाकर कुल 50 हजार रुपये का बकाया है, तो स्क्रैपिंग योजना के तहत उसे केवल 10 प्रतिशत यानी 5 हजार रुपये ही जमा करने होंगे। शेष 45 हजार रुपये की राशि पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही नए वाहन की खरीद पर भी दोहरा लाभ मिलेगा। :: बकायादारों पर कार्रवाई की चेतावनी :: परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टैक्स बकायादारों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों ने अपील की है कि वाहन स्वामी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए समय-सीमा में इस एकमुश्त छूट योजना का लाभ उठाएं और बकायादारों की सूची से अपना नाम हटवाएं। प्रकाश/07 जनवरी 2026