क्षेत्रीय
12-Jan-2026


छिंदवाड़ा (ईएमएस)। चोरी के एक मामले में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सचिन जैन सौंसर के न्यायलय ने आरोपी आदित्य उर्फ चीनू पिता राजू ठाकुर निवासी वार्ड नं १ परासिया को एक साल के कठोर कारावास और २ हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौंसर ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि फरियादी विलास १० मार्च २०२५ की दोपहर अपनी पत्नी के साथ घर से निकले थे। इसी दौरान आरोपी आदित्य ने उनके घर में घुस कर करीब ५७ हजार रूपए नकद चोरी कर भाग गया। घटना की शिकायत फरियादी द्वारा सौंसर थाने में कराई गई, शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायलय में प्रस्तुत किया। यहां न्यायलय ने विचारण पश्चात आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। ईएमएस/ मोहने/ 12 जनवरी 2026