क्षेत्रीय
14-Jan-2026


बिलासपुर (ईएमएस)। रेलवे स्टेशन दाधापारा से इंडस्ट्रियल एरिया सिरगिट्टी तक जाने वाली जर्जर सडक़ के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएसआईडीसी) और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसी) विभाग के डायरेक्टर से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को निर्धारित की गई है। दरअसल, दाधापारा रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के कई उद्योगों के लिए कोयला और अन्य धातुओं से भरे वैगन पहुंचते हैं, जहां उनकी अनलोडिंग होती है। स्टेशन परिसर में बनी रेलवे साइडिंग में भारी वाहनों और हाईवा की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इन भारी वाहनों की रोजाना आवाजाही के कारण इंडस्ट्रियल एरिया सिरगिट्टी की सडक़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सडक़ पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर समाचार प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया और सुनवाई प्रारंभ की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अदालत को बताया कि सडक़ की मरम्मत के लिए ठोस तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए संबंधित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और सीएसआईडीसी के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करें कि सडक़ की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 14 जनवरी 2026