व्यापार
16-Jan-2026


- लाइसेंस छूट वाले आवृत्ति बैंड के बाहर वाले पीएमआर उपकरणों की बिक्री करने का मामला नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई उन प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ की गई, जिन्होंने अनधिकृत वॉकी-टॉकी (पीएमआर) को सूचीबद्ध और बेचा। सीसीपीए ने विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन उत्पादों की पहचान की। जिनमें मीशो, मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, अमेजन, चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट, इंडियामार्ट और कृष्णा मार्टे शा‎मिल हैं। प्राधिकरण ने पाया कि ये मंच लाइसेंस छूट वाले आवृत्ति बैंड (446.0-446.2 एमएचजेड) के बाहर वाले पीएमआर उपकरणों की बिक्री कर रहे थे। इन उपकरणों के लिए उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) प्रमाणन और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मीशो, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट तथा अमेजन पर 10 लाख रुपये और चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉयज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने अपना जुर्माना अदा कर दिया है। शेष मंचों ने अभी भुगतान नहीं किया है।मौजूदा नियमों के तहत, लाइसेंस छूट केवल 446.0-446.2 मेगाहर्ट्ज बैंड में ही संचालित होने वाले पीएमआर पर लागू होती है। लघु-श्रेणी रेडियो आवृत्ति उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम 2018 का नियम पांच यह अनिवार्य करता है कि विनिर्माताओं तथा विक्रेताओं को ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री या संचालन से पहले ईटीए (अनुमति और प्रमाणीकरण) प्राप्त करना होगा। सतीश मोरे/16जनवरी ---