नेशनल असेंबली में बिल पास, राष्ट्रपति की सहमति मिलना जरूरी इस्लामाबाद,(ईएमएस)। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया है, जिसके तहत सांसद अब अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों का ब्योरा एक साल तक सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम सांसदों और उनके परिजनों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखकर उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल तभी लागू होगा, जब यह माना जाए कि किसी सांसद या उसके परिवार की संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा उनकी जान या सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में असेंबली के स्पीकर या सीनेट के चेयरमैन को संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक न करने का अधिकार होगा। हालांकि, सांसद को अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा और सही विवरण गोपनीय रूप से चुनाव आयोग को देना जरुरी होगा। यह छूट अधिकतम एक साल के लिए दी जा सकेगी। बता दें अभी तक नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के सभी सदस्यों को हर साल 31 दिसंबर तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा विवरण पाकिस्तान के चुनाव आयोग को देना होता है। इसमें जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्तियां भी शामिल रहती हैं। इस बिल का जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने विरोध किया। कानून बनने के लिए अब इसे सीनेट से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलना जरूरी है। सिराज/ईएमएस 22जनवरी26 -----------------------------------