क्षेत्रीय
23-Jan-2026


छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। कोयलांचल के जहरीले कफ सिरप मामले में आरोपी बनाए गए डॉ प्रवीण सोनी सहित चार अन्य आरोपियों की जमानत पर शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोयलांचल परासिया के बहुचर्चित जहरीले कफ सीरप कोल्ड्रिफ से 24 मासूमों की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉ प्रवीण के अलावा उनकी पत्नी ज्योति सोनी, सौरभ जैन और राजेश सोनी की जामनत अर्जियों पर सुनवाई पूरी कर ली है और इसी के साथ आदेश को सुरक्षित कर लिया है। गौरतलब है कि परासिया में जहरीले कफ सीरप से 22 बच्चों तथा बैतूल में दो बच्चों की मौत हुई थी। इन बच्चों के इलाज के दौरान डॉ. प्रवीण सोनी ने ही अधिकतर कोल्ड्रिफ कफ सीरप प्रिस्क्राइब किया था। जिले के परासिया पुलिस ने कफ सीरप निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मेसी के संचालक गोविंदन रंगनाथन तथा डॉ. प्रवीण सोनी सहित नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सभी आरोपी वर्तमान में जेल में हैं। जिला न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी डॉक्टर सोनी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है। ईएमएस / 23/01/2026