राज्य
29-Jan-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के अवैध कटान को भयानक बताया। कोर्ट ने 2018 के आदेश के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए एमसीडी और अन्य एजेंसियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रथा को रोका जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं और पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। याचिका में कोर्ट के 2018 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य एजेंसियों को पिछले आदेशों का पालन न करने के आरोप वाली अवमानना याचिका पर दो हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/29/ जनवरी /2026