क्षेत्रीय
29-Jan-2026
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बालाघाट (ईएमएस). कोतवाली थाना पुलिस ने 28 जनवरी को उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में हुई सडक़ दुर्घटना के मामले में ट्रैक्टर चालक पर गैर इरादतन सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक चक्रेश पिता भीकम मोहारे 44 वर्ष निवासी ग्राम खैरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चालक चक्रेश मोहारे ने बूढ़ी में जानबूझकर, खतरनाक तरीके और अत्यंत लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए साइकिल सवार युवती मुस्कान मरकाम को ठोकर मार दिया था। जिसके कारण वह गंभीर रुप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जनसहयोग से घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकीय परीक्षण में पीडि़ता के पेट, कमर और हाथ पर गंभीर चोटें पाई गई है। पुलिस ने इस मामले को एक सडक़ दुर्घटना न मानते हुए इसे गैर इरादतन हत्या का प्रयास माना है। जिसके चलते चालक के विरुद्ध धारा 110 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि चालक चक्रेश मोहारे द्वारा यातायात नियमों का भी उल्लंघन किया है। जिसके चलते मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192, 184, 119/117, 112/183 (2), 51 /117, 56 / 192, 3 / 181, 146 / 196 और 104 / 177 के अंतर्गत पृथक से कार्यवाही की जा रही है, जिस पर भारी जुर्माना का प्रावधान है। इसी तरह विवेचना में यह भी पाया गया कि चालक रेत का अवैध परिवहन कर रहा था। इस मामले में चालक के खिलाफ धारा 303 बीएनएस, खनिज व खनन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। भानेश साकुरे / 29 जनवरी 2026