क्षेत्रीय
05-Feb-2026


दतिया ( ईएमएस ) | माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाएं 10 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा अवधि के दौरान शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दतिया जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दतिया एवं सेवढ़ा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। परीक्षा दिवसों के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, छुरी, गुप्ती, लोहे की रॉड एवं अन्य घातक वस्तुएं लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। लाइसेंसी हथियार लेकर भी सार्वजनिक स्थानों पर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश पुलिसकर्मी, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड, केंद्रीय पुलिस बल, बैंक एवं कोषागार के अधिकृत सुरक्षा गार्ड तथा कानून व्यवस्था हेतु अधिकृत शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा अवधि में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकें।