जबलपुर (ईएमएस)। प्रथम श्रेणी न्यायियक मजिस्ट्रेट श्रीमती शुभांगी पालो दत्त ने विवाह समारोह के दौरान लापरवाही पूर्वक लाईट, टेंट, डेकोरेशन का काम करने वाले का दोष सिद्ध पाते हुए टेंट हाउस मालिक को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई और 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| दरअसल यहां लोहे के पाईप में करंट आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी| जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था| अभियोजन के मुताबिक ग्राम कटियाघाट में 21 जून 2014 को सामुदायिक भवन में शिवप्रसाद बेन की लड़की कुमारी शांति बेन का विवाह समारोह चल रहा था| यहां उत्तम टेंट हाउस के संचालक उत्तम महोबिया के द्वारा लाईट डेकोरेशन का काम किया गया था| आरोपी के द्वारा लोहे के पाइप पर बिजली के तार लापरवाही पूर्वक लगाए गए थे। रात लगभग 11.30 बजे सौरभ वंशकार नाम के बच्चे की मौत हो गई| पुलिस ने धारा 304ए के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय मिश्रा ने पैरवी की, जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने सजा सुना दी। सुनील साहू / मोनिका / 05 फरवरी 2026/ 05.48