क्षेत्रीय
05-Feb-2026
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भिंड ( ईएमएस ) | जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला भिण्ड द्वारा भारत सरकार एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास म. प्र. भोपाल के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बाल विवाह रोकथाम हेतु 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न० 02 मिण्ड, एवं गोल मार्केट भिण्ड 02 जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। समाज की इस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाने और जन-जागरूकता फैलाने के लिए जिला भिण्ड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नं० 02 स्कूल निण्ड, एवं गोल मार्केट भिण्ड 02 जगहों पर नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लैगिक समानता के संबंध में आम नागरिकों को सरल एवं प्रभावी तरीके से जानकारी दी गई। कलाकारों द्वारा श्रीयंत अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत संदेश को उपस्थित नागरिकों ने सराहा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों से सामान्य जन को जागृत किया साथ ही जो सजा के प्रावधान है उनके विषय में विशेष तौर पर सभी को अवगत कराया गया साथ ही महिला हेल्पलाईन नं 1091, एवं चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 के बारे में भी इसकी शिकायत खण्ड स्तर पर एसडीएम कार्यालय, संबंधित थाना पर शिकायत करने संबंधी जानकारी नुक्कड नाटक के माध्यम से दी गयी। कार्यक्रम के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नं० 02 भिण्ड, के प्राचार्य, स्कूल स्टाफ एवं छात्र/छात्राये, क्षेत्रीय पार्षद, वन स्टॉप सेंटर, एवं उक्त कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता उल्लेखनीय रही। शासकीय उ० मा० वि० नं० 02 भिण्ड में शिक्षकों के द्वारा ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। जिसे दूर करने के लिये अधिकारी / कर्मवारी तथा जनसामान्य आदि लोगों को आगे आना होगा तभी इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते है। तथा नुक्कड नाटक के माध्यम से अवगत कराया गया कि सेवाप्रदाता, जैसे टेंट वाला, नाई, पंडित, कैटर्स आदि सभी लोगों को जागरूकता के साथ आगे आकर लडके की उम्र 21 वर्ष एवं लडकी की उम्र 18 होने से संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर ही विवाह में सेबा दिया जाना प्रस्तावित किया जाये। अतः 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़का हो तो यह बाल विवाह कहलाता है। यह एक कानूनन अपराध है।