सागर धनकड़ हत्याकांड: नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सुशील कुमार ने नियमित जमानत की मांग की थी। सुशील कुमार और अन्य आरोपियों पर आरोप है कि मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने सागर धनकड़ और उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि धनकड़ को किसी भारी वस्तु से सिर में गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इस घटना में धनकड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। घटना के तुरंत बाद सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले अदालत ने 19 जुलाई 2023 को उनकी घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। लेकिन नियमित जमानत को लेकर उनकी पिछली अर्जी और अब दायर ताजा अर्जी दोनों को अदालत ने निरस्त कर दिया। अक्टूबर 2022 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियारों से दंगा करने जैसी गंभीर धाराओं में सुशील कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध हथियार अधिनियम के तहत भी कार्रवाई तय की गई है। अदालत ने माना था कि धनकड़ को कथित रूप से अगवा कर स्टेडियम लाया गया और वहां कई आरोपियों ने बेसबॉल व हॉकी स्टिक से उन पर हमला किया। अदालत का यह फैसला सुशील कुमार के लिए कानूनी मोर्चे पर एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। डेविड/ईएमएस 07 फरवरी 2026