रायगढ़(ईएमएस)। सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना सारंगढ़ क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो एक्ट से जुड़े विशेष आपराधिक प्रकरण का है। अभियोजन के अनुसार ग्राम हिरी निवासी अंकित कोसले (22 वर्ष) ने नाबालिग पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। घटना की जानकारी परिजनों को होने के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम पाए जाने के कारण मामला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के तहत दर्ज किया गया। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित राठौर की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ए) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की शारीरिक व मानसिक क्षति के मद्देनजर राज्य शासन को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रतिकर देने की भी अनुशंसा की है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने पैरवी की।