08-Feb-2026
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- प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या में 9 दोषियों को उम्रकैद - डिसा सेशन कोर्ट ने कहा– व्यक्तिगत फैसलों के कारण ठंडे दिमाग से हत्या करना संविधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बनासकांठा (ईएमएस)| जिले में एक वर्ष पूर्व परिवार की अनुमति के बिना प्रेम विवाह करने के कारण युवक की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। डिसा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस ऑनर किलिंग मामले में सभी दलीलों पर विचार करते हुए सभी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं समाज के लिए घातक हैं और ऐसे जघन्य अपराधों में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देना आवश्यक है। मामला बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका के गोध गांव का है, जहां महेशकुमार साबाजी ठाकोर ने परिवार की मर्जी के बिना एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज युवती के परिजनों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत एकजुट होकर महेश की निर्मम हत्या कर दी। घटना के दिन सभी आरोपी पिकअप डाला लेकर मृतक महेश के घर पहुंचे और धारिया, पाइप तथा लकड़ियों जैसे घातक हथियारों से उस पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में महेश की मां सूर्याबेन और पिता साबाजी को भी गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में दांतीवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को यह केस डिसा की छठी अतिरिक्त सत्र अदालत में चला, जहां सरकारी वकील विपुल बी. कंसारा की प्रभावशाली दलीलों को अदालत ने स्वीकार किया। डिसा सेशन कोर्ट की न्यायाधीश शिल्पाबेन कनाबार ने फैसले में कहा कि प्रेम विवाह जैसे व्यक्तिगत निर्णय के कारण ठंडे दिमाग से किसी की हत्या करना और पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे अपराधों में कानून की सख्ती जरूरी है। अंततः अदालत ने सभी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर समाज को कड़ा संदेश दिया है। सतीश/08 फरवरी