क्षेत्रीय
16-Feb-2026


सरायकेला(ईएमएस)।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मो. कुर्बान को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के झोपड़ी बस्ती हांसाडूंगरी का है।मामले को लेकर नाबालिक बच्ची की मां ने 17 मार्च 2021 को कपाली ओपी में अभियुक्त मो.कुर्बान के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था।मामले में कहा गया था कि 16 मार्च को सुबह करीब 9 बजे नाबालिक बच्ची अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी।दस बजे के करीब उसी बस्ती के एक युवक ने बच्ची को गोद में उठाकर उसके घर लेकर गया।बच्ची बेहोश थी और उसके जींस पेंट में खून लगा हुआ था।आनन फानन में इसके माता पिता उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गए।इलाज के क्रम में पता चला कि बस्ती के मो.कुर्बान ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कर्मवीर सिंह/16फरवरी/26