23-Feb-2026
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- ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर शासन से जवाब तलब जबलपुर, (ईएमएस)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई “ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025” के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निदेश दिए हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही आगामी निर्देशों तक प्रदेश में किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण नहीं किए जाने के भी आदेश शासन को दिए र्हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे लंबे समय से संशय में चल रहे 23 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।