- गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में सूचना पत्र देगी पुलिस - इसमें होगी उसके अपराध की सारी जानकारी भोपाल(ईएमएस)। पुलिस मुख्यालय से हाल हीं में एक परिपत्र जारी किया है। उसमें निर्देश दिए गए हैं, कि पुलिस अब किसी भी अपराध में वांछित आरोपी को गिरफ्तारी के समय लिखित में एक सूचना पत्र देगी जिसमें उसके अपराध की सारी जानकारी होगी। इतना ही नहीं आरोपी के परिजनों को भी इस तरह की जानकारी दी जायेगी। इससे गिरफ्तार व्यक्ति और उसके परिजनों को उसी समय यह जानकारी पता चल सकेगी की पुलिस ने उसे क्यो और किस मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय ने अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिये है। सीआईडी शाखा ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को इस गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। परिपत्र में लिखा गया है, कि किसी भी आरोपी को हिरासत में लेने से पहले लिखित में उसका पुख्ता कारण बताना होगा। इतना ही नहीं उसी भाषा में कारण का उल्लेख करना होगा जो आरोपी समझता हो। इस तरह का परिपत्र भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी, एसपी, एसटीएफ, नारकोटिक्स, साइबर सहित पुलिस की अन्य इकाइयों को भेजा गया है। साथ ही ताकीद किया गया है कि यदि बिना लिखित सूचना के किसी को भी आरोपी या संदिग्ध हिरासत में लिया जाता है, तो उसको अवैध हिरासत माना जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। - गंभीर आरोपो से बच सकेगी पुलिस गौरतलब है की कई बार पुलिस पर गिरफ्तारी के मामलो को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे है। इस गाइडलाइन का पालन करने से पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगे और दूसरी ओर पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। इससे संबधित एक तरह का फार्मेट थानों में भी भेजा जा रहा है, जो भरकर किसी को भी हिरासत में लेते समय पुलिस देगी। उस फार्मेट में आरोपी या संदिग्ध का नाम, अपराध का विवरण सहित अन्य जानकारी रहेगी। जुनेद / 23 फरवरी