क्षेत्रीय
24-Feb-2026


नगर निगम कमिश्नर ने दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश छिंदवाड़ा (ईएमएस)। शहर में कई जगह भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कालोनी काटी जा रही है। पिछले दिनों भी नगर पालिक निगम की टीम परतला में जांच करने पहुंची थी जहां एक ही जमीन की दो से लोगों को रजिस्ट्री करने वाले विकास और अभिलाष की जमीन की नपाई करने के साथ इन्हें नोटिस जारी किया गया था मंगलवार को एक बार फिर निगम कमिश्नर सीपी राय ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए शहर के वार्ड नंबर 48 और 36 में अवैध कालोनी काटने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 48 के खसरा नंबर 200/1/1/2 तथा वार्ड क्रमांक 36 के खसरा नंबर 54 पर चल रही निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश निगम कमिश्नर ने जारी किए हैं।इन कालोनियों में बिना वैधानिक अनुमति प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत मिली थी। अवैध निर्माण होगा ध्वस्त बिना अनुमति कालोनी विकसित किए जाने पर निगम कमिश्नर ने परतला और सर्रा में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। इसके अलावा कालोनाईजरों के खिलाफ भी निगम द्वारा जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये हैं अवैध कालोनाईजर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर ४८ परतला में यमला बाला सुब्रमण्यम, गुरुदास, प्रवीता विश्वकर्मा, कृष्ण सैनी, हरिप्रसाद नागवंशी, सचिन विश्वकर्मा, संगीता डेहरिया, उमा पाल, दीक्षा ठाकरे और श्रवण आदि द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि पर बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क, नाली निर्माण तथा विद्युत पोल लगाने जैसे कार्य भी कराए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम सर्रा की खसरा संख्या 54/3/1, रकबा 1.6420 हेक्टेयर भूमि पर महादेव राव द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने तथा बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क, नाली और विद्युत पोल लगाए जाने की सूचना मिली है। इस मामले में भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर की अपील अवैध कालोनी में न करें निवेश शहर में कई जगह नियमविरूद्ध तरीके से प्लॉटिंग करते हुए अवैध कालोनी काटी जा रही है। यहां पर प्लाट लेने के बाद घर बनाते समय नागरिकों को काफी समस्याएं होती है बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पाती है। निगम कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन कालोनियों में विधिवत अनुज्ञा नहीं है उनमें निवेश न करें। किसी भी कालोनियां प्लाट में निवेश करने से पहले संबंधित विभाग से वैधानिक स्वीकृति की पुष्टि कर लें। ईएमएस/मोहने/ 24 फरवरी 2026