जयपुर (ईएमएस)। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विधान सभा में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियां नहीं हो, इसकी सुनिश्चित हो रही हैं। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि गुरुवार (26 फरवरी, 2026) से ही पिनान क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक मांगेलाल मीना द्वारा इस सम्बंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिनान क्षेत्र में पुलिस थाना खोलने के लिए नियमानुसार परीक्षण कराया जाएगाा। वर्तमान में नया पुलिस थाना खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक अलवर के क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ व धौलागढ़ देवी तथा पुलिस चौकी सिटी राजगढ़, गढ़ी सवाईराम एवं लक्ष्मणगढ़ पूर्व से संचालित है। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थानों व चौकियों की संख्या बढाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।गृह राज्य मंत्री ने बताया कि भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक मुख्यालय रैणी में 17 पोल पर 42 कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में 9 पोल पर 21 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रक्रियाधीन है। रैणी में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुलिस थाना रैणी पर स्थापित सभी 6 सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से संचालित हैं।श्री बेढ़म ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के 4 पुलिस थानों (राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ व धौलागढ़ देवी) में वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 7 हजार 991 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 4 हजार 589 प्रकरणों में चालान पेश, 3 हजार 305 प्रकरणों में एफआर एवं 97 प्रकरण लम्बित हैं। लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला स्तर पर वृत्ताधिकारी/थानाधिकारियों की प्रत्येक माह व वृत्त/थाना स्तर पर प्रतिदिन अनुसंधान अधिकारियों की अपराध समीक्षा लेकर लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। नवीन आपराधिक कानूनों के तहत लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय एवं रेंज कार्यालय द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं। अशोक शर्मा/ 5:10 बजे/26 फरवरी 2026