नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कोरडेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ 2021 के कोरडेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए कहा, यह याचिका मंजूर की जाती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के 19 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समीर वानखेड़े को जारी किया गया चार्ज मेमोरेंडम (18 अगस्त 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी) रद कर दिया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कैट के इस आदेश को पलटते हुए अनुशासनात्मक जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी। आरोप थे कि एनसीबी से हटाए जाने के बाद उन्होंने जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी एनसीबी के कानूनी विभाग से मांगी और जांच को सही दिशा में ले जाने के लिए कानूनी अधिकारी से आश्वासन मांगा। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/27/फरवरी/2026