क्षेत्रीय
28-Feb-2026
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जीके मेडीकोज के प्रोपराइटर इसरार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा भोपाल(ईएमएस)। बैंक में गिरवी रखी प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचने की शिकायत की जॉच के बाद ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा निजी कंपनी के प्रोपराईटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। - बैंक के रीजनल मैनेजर ने की थी शिकायत विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार केनरा बैंक जबलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक, रामेश्वर दयाल शर्मा, द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मे शिकायत की गयी कि इसरार खान के द्वारा केनरा बैंक, ब्रांच खोवा मण्डी, जबलपुर में अपना 1350 वर्गफुट भरतीपुर का प्लाट गिरवी रखकर 89.22 लाख रूपये का लोन अलग-अलग दिनांकों में लिया गया था। इस दौरान 6 जनवरी 2020 को गिरवी रखे गये प्लाट का 560 वर्गफुट का एक हिस्सा इसरार द्वारा बैंक की अनुमति के बिना धोखे से बेचकर अवैध लाभ प्राप्त किया गया है, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुई है। - जॉच में सामने आया किस तरह की थी गड़बड़ी शिकायत की जांच में पाया गया इसरार खान द्वारा अपना भरतीपुर स्थित प्लाट बैंक में गिरवी रखकर 18 लाख का लोन लिया गया था। इसके बाद इसी प्लाट पर उनके द्वारा अलग-अलग सीसी लिमिट एवं टर्म लोन लिया गया था। लोन की रकम इसरार खान के द्वारा उपयोग कर लिया गया। साल 2025 में बैंक ऑडिट के दौरान ऑडिटर के द्वारा जब ऋणी इसरार खान के द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति के मार्डगेज हेतु रखे गये मूल विक्रय पत्र का सत्यापन कराया था। तथा भार प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। इस भार प्रमाण पत्र में पता चला की पाया इसरार खान के द्वारा बैंक में लोन के लिये हेतु मार्डगेज रखे गये भरतीपुर स्थित 1350 वर्गफुट पर कुल 1 करोड़ 43 लाख रूपये के अलग-अलग लोन लिए है, लेकिन इसरार के द्वारा बैंक से धोखाधड़ी करते हुए गिरवी रखे प्लाट पर निर्मित मकान 560 वर्गफुट के एक हिस्से को विक्रय पत्र दिनांक 6 जनवरी 2020 के माध्यम से रफीक एवं आसिफ नामक व्यक्तियो को बेच दिया है। - इन धाराओ में दर्ज हुआ मामला जॉच के बाद इसरार खान पिता अब्दुल गफफार खान, प्रोपराइटर जीके मेडीकोज, मेन रोड तिलक वार्ड बड़ी ओमती घण्टाघर जबलपुर, निवासी, मोहल्ला जय प्रकाश नारायण वार्ड जबलपुर के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही हैं। जुनेद / 28 फरवरी