क्षेत्रीय
28-Feb-2026
...


- आरोपी को उम्रकैद- चश्मदीद नहीं होने पर साक्ष्यों ने दिलाई सजा राजगढ़(ईएमएस)l गत दिवस जिले के सारंगपुर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चितेंद्र सिंह सोलंकी ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी अशोक पिता गोवर्धन प्रसाद मालवीय निवासी ग्राम लोटिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 103(1) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड और धारा 238 में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि घटना 5 फरवरी 2025 की है। मृतक रामप्रसाद सुबह 5 बजे खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। सुबह 8 बजे परिजन को सूचना मिली कि उनकी लाश कुएं में तैर रही है। थाना लीमा चौहान के सहायक उपनिरीक्षक संतोष मंडलोई ने मृतक के पुत्र देवकरण की सूचना पर देहाती नालिशी तैयार कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक और मृतक राम प्रसाद के खेत पास-पास थे और मवेशी चराने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शंका के आधार पर अशोक को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अभियोजन ने 12 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। -निखिल/राजगढ़/28/2/2026