- न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया जुर्म कोरबा (ईएमएस) कोरबा जिले में बिजली चोरी के एक केस में जमानत के लिए कोरबा के स्पेशल कोर्ट में जाली पट्टा पेश करने का मामला सामने आया है। जानकारीके अनुसार जांच में पट्टा जाली होने पुष्टि पर सत्र न्यायालय ने सख्त कदम उठाया है। पट्टा पेश करने के कथित आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद न्यायालय में जाली पट्टा पेश करने वाले कथित आरोपी की नींद उड़ गई है। उस पर गिरफ्तारी की तलवार की लटक रही है। वहीं इस काम में कथित आरोपी की मदद करने वालों पर भी आने वाले दिनों में पुलिस कड़ी कार्यवाही कर सकती है। बताया जाता है कि विद्युत अधिनियम से संबंधित एक केस की सुनवाई कोरबा के स्पेशल कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। इस मामले में बिजली कंपनी ने एक व्यक्ति को आरोपी बनाया है। उसने अपनी जमानत के लिए कोरबा के सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उसको जमानत देते हुए जमानत के तौर पर पांच हजार रुपए का पट्टा पेश करने कहा। जानकारी के अनुसार पिछले साल 16 दिसंबर को उसकी जमानत लेने के लिए डुमरडीह निवासी एक व्यक्ति स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुआ। बताया गया की उक्त ऋण पुस्तिका भैसमा तहसील कार्यालय से जारी हुई हैं। ऋण पुस्तिका को देखकर न्यायालय को संदेह हुआ। न्यायाधीश ने जांच के दौरान भैसमा के अतिरिक्त तहतसीलदार ने न्यायालय को बताया कि उक्त नंबर की ऋण पुस्तिका जारी नहीं हुई है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय में जाली पट्टा पेश करने वाले कथित आरोपी पर केस दर्ज कर जांच करने के लिए कहा। न्यायालय के आदेश पर न्यायालय के नाजीर की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना में भारतीय दंड सहिता की धारा 318 (2) (धोखाधड़ी), 336 (3) (धोखाधड़ी से जाली दस्तावेज तैयार करना), 340 (2) (जाली दस्तावेज का असली की भांति उपयोग) के तहत केस दर्ज किया गया है। 28 फरवरी / मित्तल