01-Mar-2026
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- कुएं बावड़ियों जैसे पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण में लापरवाही पर कोर्ट की लताड़, दिया नोटिस इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में शहर के पुरातन कुएं बावड़ियों को संरक्षित रखने को लेकर याचिकाकर्ता संदीप मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने नगरीय प्रशासन को लताड़ लगाते हुए कहा कि.. नए नहीं बना सकते तो पुराने तो बचा लें।... इसके साथ ही कोर्ट ने शासन, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला किला मैदान रोड स्थित कुएं और बावड़ियों का है जिन्हें बचाने की गुहार लगाते हुए यह जनहित याचिका संदीप मिश्रा द्वारा दायर की गई थी। उनके एडवोकेट आशुतोष शर्मा के अनुसार किला मैदान रोड पर न्यू जीडीसी के सामने शासकीय जमीन पर तीन कुएं और बावड़ी हैं। शासन द्वारा इस शासकीय जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही है। जिसके चलते इन कुएं-बावड़ियो को खत्म करने की मंशा से लोहे की चद्दरों द्वारा ढंक कर बंद कर दिया गया है। इन कुएं-बावड़ियो को संरक्षित रखने के लिए याचिकाकर्ता संदीप मिश्रा ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत की थी जिसके पश्चात कलेक्टर ने नगर निगम को पत्र लिख कर कुएं-बावड़ी को संरक्षित करने के लिए कहा था। नगर निगम ने इन कुएं और बावड़ियों की व्यवस्था सुधारने के लिए नौ लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिए लेकिन इस राशि का उपयोग ही नहीं किया। और इन्हें खत्म करने की कार्रवाई जारी रही जिसके चलते यह जनहित याचिका दायर की गई। याचिका सुनवाई दौरान कोर्ट को बताया कि उक्त जमीन पर स्थित इन जलस्रोतों में आज भी पानी है। शासन उक्त जमीन बेचने की तैयारी कर रहा है जिसके कारण कुएं-बावड़ियो को बंद किया जा रहा है। सुनवाई करते कोर्ट ने जलस्रोतों को लेकर की जा रही लापरवाही पर सख्ती दिखा इन कुएं-बावड़ियो को संरक्षित रखने के आदेश के साथ जमीन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए शासन को नोटिस जारी कर कहा कि.. नए नहीं बना सकते तो पुराने तो बचा लें। आनंद पुरोहित/ 01 मार्च 2026