राज्य
06-Mar-2026
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:: कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर :: इंदौर (ईएमएस)। भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। 23 फरवरी 2026 से लागू इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिल सकेगा। बैठक में जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों के संचालक, प्रबंधक और आयुष्मान मित्र शामिल हुए। संयुक्त कलेक्टर रोशनी वर्धमान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद गुप्ता, डॉ. हेमंत गुप्ता और एडिशनल डीसीपी मीना चौहान ने अस्पतालों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी मरीज को उपचार से वंचित न रखा जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपचार प्रक्रिया को अत्यंत शीघ्र और प्रभावी बनाया जाए ताकि मरीजों को इस योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक के दौरान योजना के प्रावधानों और अस्पतालों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए डीपीएम अमित मोर द्वारा पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया, जबकि आयुष्मान जिला समन्वयक राहुल चौकसे ने टीएमएस (TMS) से संबंधित जानकारी साझा की। प्रशासन ने सभी चिकित्सा संस्थानों से अपेक्षा की है कि वे इस योजना को पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू करें ताकि दुर्घटना की स्थिति में किसी भी पीड़ित को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। प्रकाश/6 मार्च 2026