राज्य
07-Mar-2026


:: भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत 29 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अत्यंत सख्त रुख अपनाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए शहर की नगरीय सीमा में किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण आयोजन और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 29 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने या भड़काऊ भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी सार्वजनिक स्थल या मकानों की छतों पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री का भंडारण करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रकार की मुद्रण या प्रकाशन सामग्री का वितरण भी वर्जित किया गया है। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और साइबर सेल को सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकाश/07 मार्च 2026