हाथरस (ईएमएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समाधान कराएं। अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, सिविल वाद, आपराधिक सुलह योग्य मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक विवाद, राजस्व वाद, श्रम मामले, नगर पालिका कर वसूली, विद्युत अधिनियम से जुड़े प्रकरण तथा बीमा संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर व गृहकर, राशन कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों का भी लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। ईएमएस/नीरज चक्रपाणी/ 10 मार्च 2026