- घायल को 77 हजार क्षतिपूर्ति इन्दौर (ईएमएस) 28वें एमएसीटी न्यायालय हेमंत रघुवंशी की कोर्ट ने सड़क दुर्घटना दावा प्रकरण की सुनवाई उपरांत 97 लाख 77 हजार की क्षतिपूर्ति एवं 6 प्रतिशत ब्याज स्वीकृत किया है। एमआर-10 पर हुए कार एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले जितेंद्र बगाना के परिवार की ओर से प्रकरण दावा कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 30 मई 2022 की रात्रि 2 बजे मृतक जितेंद्र बगाना दोस्त नीरज पाटीदार, कुमुद सिंह राजपूत, जोगेंद्र सिंह ठाकुर और कमलेश मामुले के साथ कार में निपानिया से लवकुश चौराहा की ओर जा रहा था। कार कमलेश मामुले चला रहा था। कार मैरियट होटल के पास मेट्रो ट्रैक निर्माण कार्य के लिए लगे लोहे के बैरिकेड से टकरा गई थी। हादसे में कार में पीछे बैठे जितेंद्र बगाना की मृत्यु हो गई थी तथा नीरज पाटीदार व कुमुद सिंह राजपूत घायल हुए थे । जितेन्द्र बगाना प्राइवेट बैंक में कार्यरत थे और परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मृत्यु से परिवार आर्थिक रूप से गंभीर संकट में आ गया जिसके बाद मृतक की पत्नी, 2 साल की बेटी, मां और पिता की ओर से कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने 97.77 लाख रुपए क्लेम राशि कोर्ट में केस लगाने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने घायल नीरज को भी 77 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। आनंद पुरोहित/ 11 मार्च 2026