राज्य
11-Mar-2026


इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में शहर के धार कोठी क्षेत्र में विकास कार्य हेतु पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई करते कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को लिखित में उत्तर और स्पष्टीकरण देने का आदेश देते जवाब मांगा है कि, आखिर पेड़ काट कौन रहा है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नियत की। संजीदा इकबाल द्वारा अभिभाषक मो. इमरान खान के माध्यम से दायर इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि विकास के नाम पर धार कोठी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की जा रही है। याचिका में इसे रोकने की मांग की गई है। कल सुनवाई दौरान पीडब्ल्यूडी की ओर से उपस्थित वकील ने कोर्ट को बताया कि विकास कार्य चल रहा है, लेकिन कोई पेड़ नहीं काटा जा रहा। वहीं इसके पूर्व निगम ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि पेड़ कटाई पीडब्ल्यूडी कर रहा है। जबकि अब ‌पीडब्ल्यूडी का कहना है कि वे पेड़ नहीं काट रहे हैं। अगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों कह रहे हैं कि पेड़ नहीं काट रहे, तो कोई अन्य अवैध कटाई कर रहा है। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते धार कोठी क्षेत्र में पेड़ कटाई पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों से लिखित में जवाब मांग अगली तारीख छह अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह की दे दी। आनंद पुरोहित/ 11 मार्च 2026