रामपुर (ईएमएस)। उत्तरप्रदेश के रामपुर में आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो पैन कार्ड मामले में चल रही अपील पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने अपीलकर्ता पक्ष को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर देकर मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तय की है। यह मामला वर्ष 2019 में आकाश सक्सेना (भाजपा विधायक) की शिकायत पर रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। पुलिस ने जांच पूरी कर पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने आजम और अब्दुल्ला को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ दोनों ने सेशन ट्रायल कोर्ट में अलग-अलग अपील दाखिल की थी और साथ ही जमानत याचिका भी दी थी। इन अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई चल रही है। पहले अपीलकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली। वहीं दूसरी ओर आजम खां के खिलाफ गवाह को धमकाने के एक अन्य मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला मुहल्ला बेरियान निवासी नन्हे की शिकायत पर 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डूंगरपुर प्रकरण में गवाही देने से रोकने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद आजम खां समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला भी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में विचाराधीन है, जिसमें आरोप तय हो चुके हैं और अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराई जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। आशीष दुबे / 11 मार्च 2026