इंदौर (ईएमएस)। जिले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और परिवहन के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर मामले में कठोर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला थाना हातोद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनगीर का है, जहाँ 17 दिसंबर 2025 को सर्वे नंबर 26 स्थित भूमि पर प्रशासन ने दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त विस्फोटक सामग्री बिना किसी वैध अनुमति के रखी गई थी, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 09 एजी 2508 सहित एक अन्य वाहन का उपयोग पटाखों के अवैध परिवहन के लिए किए जाने की जानकारी मिली। मामले में रंजीत पिता सुरेंद्र सिंह ठाकुर, सागर पिता नंदकिशोर प्रजापत, विजय सिंह पिता दौलत सिंह और मुख्य आरोपी राहुल पिता रमेश अग्रवाल सहित अन्य लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। प्रशासन ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने आज विधिवत आदेश जारी करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण व परिवहन के खिलाफ यह सख्ती निरंतर जारी रहेगी। प्रकाश/12 मार्च 2025