क्षेत्रीय
14-Mar-2026
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- 10 हजार रुपए जुर्माना इन्दौर (ईएमएस) 10 साल पहले लोकायुक्त पुलिस की एक ट्रैप कार्रवाई में 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाएं शाखा प्रबंधक लवकेश कुमार राठौर को कोर्ट ने 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक प्रकरण में आरोपी आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था, शाखा काकनवानी थांदला (झाबुआ) का शाखा प्रबंधक लवकेश कुमार राठौर है और फरियादी प्रमोदकुमार राठौर निवासी ऋतुराज कॉलोनी झाबुआ है जो सेल्समैन के पद पर निलंबन के बाद बहाल हुआ था। उसके बाद सेवा में लेने के आदेश जारी करने हेतु आरोपी लवलेश राठौर ने रिश्वत की मांग की जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त को की। लोकायुक्त ने 27 सितंबर 2016 को एक ट्रैप कार्रवाई आयोजित कर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते लवकेस राठौर को रंगेहाथों पकड़ लिया था।‌ आनंद पुरोहित/ 14 मार्च 2026