भोपाल(ईएमएस)। नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनोहरलाल पाटीदार ने 7 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने बताया था कि जब वह पिता को गलत काम करने से रोकती थी, तो पिता मारपीट करता था। कहता था कि तेरी मां की जगह अब तेरे साथ गलत काम करना है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ज्योति कुजूर और अजय शंकर प्रजापति ने पैरवी की है। जानकारी के अनुसार घटना 21 मई 2025 की अशोका गार्डन थाने की है। पीड़िता ने बताया कि वो माता-पिता से अलग बिस्तर पर सोती थी। घटना की रात करीब 12:30 आरोपी पिता उसकी मां के पास से उठाकर उसके पास आकर लेट गया। इसके बाद पीड़िता से गलत काम करने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया, तो उसकी मां नींद से उठ गई। इसके बाद दोनों ने अशोका गार्डन थाने रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि उसके पिता ने उसके साथ 13 मई 2025 और 19 मई 2025 को भी गलत काम किया था। मां के पहुंचने पर आरोपी ने उसे छोड़ा और पुलिस में शिकायत नहीं करने की बात कही । 21 मई को दोबारा आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम करने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी पाया। जुनेद / 15 मार्च