राज्य
17-Mar-2026
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मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र में 80 पुराने कानूनों और एक्ट को रद्द करने वाला एक बिल मंगलवार को विधानसभा में पास हुआ और इन कानूनों को अच्छे शासन और आसान प्रशासनिक काम के लिए रद्द किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में कुछ एक्ट को रद्द करने का बिल विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के आशीष शेलार ने पेश किया। चर्चा के बाद बिल पास हो गया। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री शेलार ने कहा कि संवैधानिक बदलावों, राज्य के पुनर्गठन और नए कानूनों के लागू होने की वजह से महाराष्ट्र में कई एक्ट पुराने हो गए हैं। उनके रेफरेंस बचाए जा रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में लागू सभी राज्य कानूनों की जांच करने का काम शुरू किया है और मुंबई एक्ट, मुंबई रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन, सेंट्रल प्रोविंस और वर्धा एक्ट, हैदराबाद एक्ट और मध्य प्रदेश एक्ट को रद्द करने का फैसला किया है जो इस्तेमाल में नहीं हैं। * रद्द किए गए कानून/एक्ट इस सूची में कुल 80 एक्ट शामिल हैं, जिनमें बॉम्बे एक्ट 24, मध्य प्रदेश वार्ड एक्ट 8, हैदराबाद एक्ट 18 और मध्य प्रदेश 3 के साथ-साथ एप्रोप्रिएशन एक्ट 24 शामिल हैं। इस लिस्ट में कई पुराने एक्ट शामिल हैं, जैसे बंगाल एल्यूवियम एंड सिल्ट रेगुलेशन 1825, लोन इंटरेस्ट मॉर्गेज रेगुलेशन 1827, भड़ौच एंड खेड़ा में एनकम्बर्ड लैंड एक्ट 1877, मुंबई एक्साइज एक्ट 1878, बोस्टल स्कूल्स एक्ट 1929, महाराष्ट्र ओपियम स्मोकिंग एक्ट, मुंबई ग्रेन एंड ग्रेन कंट्रोल एक्ट 1939, मुंबई कॉटन कंट्रोल एक्ट 1942, और मुंबई एबोलिशन ऑफ फॉगिंग एक्ट 1957। संजय/संतोष झा- १७ मार्च/२०२६/ईएमएस