पांढुर्णा (ईएमएस)। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से इसका संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। ग्राम काजलवानी, तहसील सौंसर स्थित इस औद्योगिक इकाई के संबंध में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज की पूर्व में जारी संचालन सम्मति की वैधता दिनांक 30 जून 2023 को ही समाप्त हो चुकी थी। नियमानुसार सम्मति समाप्त होने के 6 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद इकाई द्वारा नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त इकाई बिना वैध सम्मति के संचालित पाई गई, जो कि अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। बोर्ड ने तत्काल इंडस्ट्री के संचालन को बंद करने क ेसाथ ही संबंधित विभागों को जल और विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं न देने के निर्देश भी दिएहैं। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज के संचालकों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो जल अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ईएमएस/मोहने/ 17 मार्च 2026