राज्य
18-Mar-2026


मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 मार्च को सुनवाई करने कहा जबलपुर, (ईएमएस)। कटनी से भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कथित कोशिश का मामला अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की संयुक्तपीठ तक पहुंच गया है। इस प्रकरण में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की संयुक्तपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च निर्धारित की है। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की ओर से दायर याचिका में आरोपित है कि कटनी के विजयराघवगढ क्षे के विधायक संजय पाठक ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की थी, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पाठक परिवार से जुड़ी खदानों के मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशाल मिश्रा की एकल6पीठ के समक्ष निर्धारित थी। इसी दौरान 1 सितंबर 2025 को न्यायाधीश श्री मिश्रा ने स्वयं इस बात का खुलासा किया था कि विधायक द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। घटना के सामने आने के बाद न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण उसने उच्च न्यायालय की संयुक्तपीठ में याचिका दाखिल कर विधायक संजय पाठक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती तथा राज्य सरकार की ओर से स्वप्निल गांगुली, उप महाधिवक्ता भी हाजिर हुए। संयुक्तपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अजय पाठक / मोनिका / 18 मार्च 2026/ 02.36