दतिया ( ईएमएस ) | कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार वृत्त गोराघाट तहसील दतिया श्री जगदीश धनघोरिया, सचिव ग्राम पंचायत खदरावनी एवं जिगना श्री बृजेश शर्मा और सचिव ग्राम पंचायत बसई श्री संजय झां पर जुर्माना लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना संबंधित अधिकारी का दायित्व है। लेकिन वृत्त गोराघाट तहसील में 5 प्रकरणों में समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में पूर्व में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था किंतु समय पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस लापरवाही के चलते अधिनियम की धारा 7(1) के तहत प्रति प्रकरण विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से कुल 2500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने निर्धारित समय सीमा में प्रकरण का निराकरण न करने पर सचिव ग्राम पंचायत खदरावनी एवं जिगना पर कुल 1 हजार रूपये और सचिव ग्राम पंचायत बसई पर 250 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत सेवाएं समय-सीमा में प्रदान करना सुनिश्चित करें अन्यथा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।