क्षेत्रीय
21-Mar-2026
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- सिवनी जिला बार अध्यक्ष को अवमानना नोटिस जबलपुर, (ईएमएस)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की संयुक्तपीठ ने सिवनी जिले में एक महिला न्यायिक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में सिवनी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि गोल्हानी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामले में संयुक्तपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को नियत की गई है। प्रकरण के मुताबिक सिवनी जिला अदालत में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) कला भम्मरकर की अदालत में 19 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान कथित रूप से अभद्रता की घटना सामने आई। आरोपित है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार की ओर से पेश जिला बार अध्यक्ष रवि गोल्हानी ने अदालत में महिला जज के साथ अनुचित और अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना को गंभीर मानते हुए सिवनी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रेषित कर अवमानना की कार्रवाई की अनुशंसा की थी। मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संयुक्तपीठ ने कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य है। किसी भी न्यायिक अधिकारी, खासकर महिला जज के साथ अभद्रता के आरोप गंभीर हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस मत के साथ न्यायालय ने रवि गोल्हानी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अजय पाठक / मोनिका / 21 मार्च 2026/ 03.08