क्षेत्रीय
21-Mar-2026
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- मामला निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश सुविधा मिलने का, आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी भोपाल (ईएमएस)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर साल निजी स्कूलों में पात्र गरीब बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है। इस बार भी इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है और फिर उसके बाद फिर 2 अप्रैल को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। इस बार 1525 निजी स्कूलों में 9029 सीटें गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई अधिनियम लागू करवाया गया, ताकि गरीब बच्चों को भी महंगे और प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिल सके, जहां पर लाखों रुपए की फीस ली जाती है। देशभर में यह आरटीई अधिनियम लागू किया गया है और इंदौर सहित मध्यप्रदेश के भी सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग हर साल नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों में प्रवेश की सुविधा देता है। इस बार भी ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च तक लिए जा रहे हैं और फिर दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया 30 मार्च तक चलेगी, तत्पश्चात दस्तावेजों के आधार पर पात्र बच्चों के बीच ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, क्योंकि कई महंगे और प्रतिष्ठित स्कूलों में सीटों की संख्या से कई गुना अधिक आवेदन मिलते हैं, जिसके कारण लॉटरी निकालना पड़ती है, जबकि अन्य सामान्य निजी स्कूलों की सीटें हर साल खाली रह जाती हैं। भोपाल के ही चुनिंदा निजी बड़े स्कूलों में ही अधिक आवेदन मिलते हैं, जबकि हजारों सीटें अन्य स्कूलों की बच जाती है, क्योंकि ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों का महंगे और प्रतिष्ठित स्कूलों में ही प्रवेश करवाना चाहते हैं। विनोद / 21 मार्च 26