21-Mar-2026
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- महुआ पेड़ विवाद में किया था चाकू से हमला रायगढ़(ईएमएस)। जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में महुआ पेड़ के विवाद में अपने ही छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी खेमराज यादव को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के अनुसार, मामला ग्राम रामपुर का है, जहां मृतक पीतांबर यादव और आरोपी खेमराज यादव सगे भाई थे। दोनों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन महुआ पेड़ को लेकर विवाद बना हुआ था। घटना के दिन पीतांबर यादव अपने परिवार के साथ महुआ बीनने गया था। इसी दौरान आरोपी खेमराज यादव वहां पहुंचा और महुआ बीनने से मना करते हुए पुरानी रंजिश का हवाला देकर धमकी देने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने अपने छोटे भाई पीतांबर के पेट में चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र मनोज यादव की शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राम आधार उपाध्याय ने जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा में हुई, जहां गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्यप्रकाश(ईएमएस)21 मार्च 2026