राज्य
25-Mar-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। कोर्ट ने साल 2020 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दी। इससे पहले निचली अदालत ने कहा था कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद क्रूर था। दिल्ली के चर्चित देह व्यापार और मानव तस्करी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराई गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और सह-आरोपी संदीप बेडवाल की अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया। यह फैसला जस्टिस चन्द्रशेखरन सुधा की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने साल 2020 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दी। बता दें कि जुलाई 2020 में निचली अदालत ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की कठोर कैद और 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं संदीप बेडवाल को 20 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने उस समय इस अपराध को बेहद जघन्य करार दिया था और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने की भी सिफारिश की थी। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/25/मार्च/2026